
सारंगढ़ संवाददाता-चित्रसेन घृतलहरे थाना सरसीवां पुलिस द्वारा धारा 109 भारतीय न्याय सहिता के आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल एवं एसडीओपी विजय ठाकुर बिलाईगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ़ द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा एवम गंभीर अपराध में तवरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी तारतम्य में दिनांक 07.09.2024 को प्रार्थी बूढ़ेश्वर प्रसाद लहरे पिता समरू लहरे उम्र 53 वर्ष साकिन पीपरडुला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 7.9.24 के 11.30 इसके पिताजी समारू लहरे पिता स्व जोगीराम लहरे उम्र 70 साल साकिन पीपरडुला अपने ठेला को बन्द कर घर आ रहा था तभी गॉव का गणेश खूंटे ग्राम झुमका के व्यक्ति से विवाद कर रहा था जिसे मेरा पिता जी समझाए तब गनेश क्रोधित होकर हत्या करने के उद्देश्य से मेरे पिता जी के सिर में डंडा से मारा है जिससे मेरे पिता जी के सिर में चोट लगकर खून निकल रहा है व बेहोश होकर सीरियस है जिसे इलाज हेतु सरसींवा अस्पताल लाया हूं। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 317/2024 धारा 109 B. N. S. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी गनेश खूंटे पिता श्याम लाल उम्र 40 साल साकीन पिपरडुला से घटना में प्रयुक्त डंडा को जप्त कर धारा सदर का सबूत पाए जाने से 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में Asi भगवती प्रसाद कुर्रे, मनसू साय पैकरा ,प्रधान आरक्षक सुमत डहरिया, फागू निराला,आरक्षक मुनि अनंत,शिवकुमार सांते, सालिस डहरिया का विशेष योगदान रहा।